ये हर टीवी देखने वाले व्यक्ति के लिए अच्छी खबर है की अब उसके टीवी चैनल पर फालतू के TeleShopping विज्ञापन बंद नहीं आएंगे। और जो teleshopping advertisement आएंगे वो असली होंगे क्युकी अब टीवी चैनलस को इन विज्ञापन को न दिखाने के लिए MIB ने कहा है।
इस तरह के प्रोग्राम ज्यादातर रात 12 बजे के बाद प्रसारित किये जाते है जो आयुर्वेद, शारीरिक क्षमता, ज्योतिष आदि को लेकर भ्रामक प्रचार तो करते ही है साथ ही साथ गारंटी, सर्टिफिकेट की भी बात करते है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सभी सॅटॅलाइट टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें अंध विश्वास और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों या विज्ञापन प्रसारित न करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के विज्ञापन कोड के नियम 6 (1) (जे) और नियम 7 (5) का पालन करें।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है की -
"यह संज्ञान में आया है कि कुछ टीवी चैनल ऐसे कार्यक्रमों / विज्ञापनों का प्रसारण करते हैं जो अंधविश्वास या चमत्कार को बढ़ावा देते हैं। टीवी कार्यक्रमों / विज्ञापनों में स्व-घोषित प्रचारकों द्वारा सभी समस्याओं के चमत्कारी समाधान पेश किए जाते हैं, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 में शामिल प्रोग्राम कोड के नियम 6 (1) (j) और नियम 7 (5) के नियम का एक उल्लंघन है।"
इस एडवाइजरी में दो नियम को बताते हुए कहा गया है की -
प्रोग्राम कोड के नियम 6 (1) (जे) के अनुसार "कोई भी कार्यक्रम केबल सेवा के माध्यम से प्रसारित नहीं किया जा सकता है जो अंधविश्वास या चमत्कार को प्रोत्साहित करता है।"
तो वही नियम 7 (5) के अनुसार "किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ या सन्देश नहीं होंगे जिनसे जनता को यह पता चले कि जिस उत्पाद का विज्ञापन किया गया है उसकी सामग्री में कुछ विशेष या चमत्कारी या अति-प्राकृतिक संपत्ति या गुणवत्ता है, जिसे बाद में सावित / सिद्द न किया जा सके।
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